
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि एमसीडी को नगर निगम के वार्डों में भोजन क्षेत्र बनाने चाहिए।
कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर किसी लोक सेवक को अपना कर्तव्य निभाने से रोका जाता है, तो वह इसके लिए ज़िम्मेदार होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पशु प्रेमी कुत्तों को गोद लेने के लिए एमसीडी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं।
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