February 5, 2026
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*आगर* -मालवा: संभागायुक्त उज्जैन, आशीष सिंह ने कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी, आगर-मालवा व वर्तमान प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आगर, श्री आर.सी. खंदार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार, खंदार ने प्राथमिक शिक्षक संवर्ग के प्रशासनिक स्थानांतरण के अधिकारों का पालन नहीं किया। लोक शिक्षण संचालनालय के व्हाट्सएप ग्रुप पर दिए गए निर्देशों के बावजूद स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया गया, जिसके कारण शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो सका। इस लापरवाही को कदाचरण मानते हुए, कलेक्टर आगर-मालवा के प्रस्ताव पर संभागायुक्त ने म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत श्री खंदार को निलंबित किया।
निलंबन अवधि में श्री खंदार का मुख्यालय जिला कलेक्टर कार्यालय, आगर-मालवा रहेगा, और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे। शासकीय कन्या उ.मा.वि. आगर की आगामी व्यवस्था जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी।

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