दो वोटर आईडी तो फंस सकते हैं आप,
मोदी सरकार लोकसभा में पेश करने जा रही ये बिल…
December 20, 2021
एडमिन तनवीर अहमद खान की रिपोर्ट
नई दिल्ली। लोकसभा में आज सोमवार मोदी सरकार एक नया बिल (Bill) पेश करने जा रही है जिसमे आधार कार्ड से वोटर आईडी को जोड़ा जाएगा। इसे विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू पेश करेंगे। चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021 में चुनाव पंजीयन अधिकारियों को मतदाता सूचियों में वोटर के रूप में नाम जुड़वाने के इच्छुक लोगों को उनकी पहचान के दस्तावेज के रूप में आधार नंबर मांगने का अधिकार होगा। इससे एक ही व्यक्ति के एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में मतदाता के रूप में बनी वोटर आईडी को रद्द कर दिया जाएगा और किसी एक ही जगह से उन्हें मतदान करने का अधिकार होगा।
विधेयक में यह भी प्रावधान रहेगा कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के किसी भी आवेदन को इसलिए खारिज नहीं किया जा सकेगा और पहले से दर्ज नाम को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकेगा कि संबंधित व्यक्ति के पास आधार कार्ड नहीं है। ऐसे लोगों को भी पहचान के अन्य निर्धारित दस्तावेज पेश करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार का मानना है की इससे फर्जी वोटिंग में कमी होगी।
सदन में पेश करने के पूर्व लोकसभा सदस्यों को वितरित इस विधेयक के प्रारूप के अनुसार जनप्रतिनिधित्व कानून 1950 और 1951 की विभिन्न धाराओं में संशोधन किए जाएंगे। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 23 में संशोधन किया जाएगा ताकि मतदाता सूची डेटा को आधार सिस्टम से जोड़ने की अनुमति दी जा सके। इसी तरह धारा 14 में संशोधन कर वोटर सूची में नाम जुड़वाने के पात्र लोगों के पंजीकरण के लिए चार तिथियां तय की जा सकेंगी।
